कोटवार एसोशिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ पंजीयन क्रमांक 40 के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमकिशोर बाघ को रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी संस्था इंद्रावती भवन का कड़ा नोटिस,15 दिन में मांगा 25 साल का हिसाब

नया रायपुर=छत्तीसगढ़ के कोटवारों के हक की लड़ाई अब निर्णायक मोड पर पहुंच गई है,कोटवार एसोशिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ पंजीयन क्रमांक 40/2001 में व्याप्त अनियमितताओं और 25 वर्षों से चुनाव न होने की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कार्यालय रजिस्ट्रार(फर्म्स एवं संस्थाएं)ने प्रदेश अध्यक्ष प्रेमकिशोर बाघ को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है,
मुख्य शिकायतकर्ता देवेंद्र सिंह चौहान ग्राम(नवागांवकला छिरहा बेमेतरा)की शिकायत पर हुई इस कार्यवाही में विभाग ने पाया है,कि संस्था ने छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं धारा 28 का खुला उलंघन किया है,विभागीय जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है,कि संस्था के पास वर्ष 2001 से 2009 तक का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है,जिसे विभाग ने गंभीर व्यतिक्रम(गड़बड़ी/धोखाधड़ी/उल्लंघन) माना है,
सहायक पंजीयक कार्यालय ने नोटिस (क्रमांक 135/2026) के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष प्रेमकिशोर बाघ को निर्देशित किया है कि वे 15 दिनों के भीतर बिंदुवार स्पष्टीकरण और प्रमाणित दस्तावेज विभाग के समक्ष प्रस्तुत करे,ऐसा न करने पर संस्था के विरुद्ध एकपक्षीय दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी,मुख्य शिकायतकर्ता देवेंद्र सिंह चौहान ने दर्जनों कोटवारों के साथ इंद्रावती भवन,पहुंचकर इस कार्यवाही को सत्य की जीत बताया और कहा कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वे संस्था में प्रशासक नियुक्त करने की मांग करेंगे,
देवेंद्र सिंह चौहान
जिलाध्यक्ष
कोटवार संघ बेमेतरा
9752420269
दिनांक 24/04/2026


