नवागढ़ विधानसभा: नवरंगपुर में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन का क्या कार्यवाही जबाव दे प्रशासन

नवागढ़ विधानसभा के दाढ़ी तहसील अंतर्गत ग्राम नवरंगपुर में नदी से बेझिझक अवैध रेत उत्खनन का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां नदी के भीतर जेसीबी मशीन से रेत निकासी होते पाई गई। कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने जेसीबी की चाबी जप्त कर ली। मशीन तकनीकी कारणों से चालू नहीं हो सकी, जिसके चलते उसे नदी में ही छोड़ दिया गया और चाबी लेकर तहसील कार्यालय लौटे।
सूत्रों के अनुसार, जेसीबी चालक लक्ष्मीनारायण (उम्र 33 वर्ष), निवासी पेंड्रा मरवाही, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पिछले चार वर्षों से मशीन चला रहा है। वहीं, जेसीबी का मालिक ईश्वरी पिता जगगु, निवासी नवरंगपुर बताया जा रहा है।
बड़े सवाल खड़े
*इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं—*
*बिना विभागीय अनुमति और रॉयल्टी के रेत उत्खनन कैसे हो रहा था?*
*ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना नदी से रेत निकासी किस आधार पर की जा रही थी?*
*बिना लाइसेंस चालक चार साल से जेसीबी कैसे चला रहा था?*
*क्या रेत माफिया को किसी का संरक्षण प्राप्त है?*
*क्या हो सकती है कार्रवाई?*
*यदि मामला सही पाया जाता है, तो संबंधितों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई संभव है—*
*खनिज नियम उल्लंघन: छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत अवैध उत्खनन पर जुर्माना व वाहन जब्ती क्यों नहीं हुआ*
*आईपीसी धारा 379: अवैध रेत चोरी के के तहत क्या मामला पंजी बध्द कर पायेंगे ?*
*मोटर व्हीकल एक्ट: बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर जुर्माना व दंड जैसे कार्यवाही कर पायेंग क्या ?*
*पर्यावरण संरक्षण अधिनियम: नदी से अवैध खनन पर अतिरिक्त कार्रवाई ?*
*अब सबकी नजर प्रशासन पर*
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि दाढ़ी तहसील प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। क्या राजस्व विभाग ठोस कार्रवाई करेगा या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा—यह आने वाला समय तय करेगा।


