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विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर विधिक जागरूक्ता शिविर का आयोजन कर नागरिकों को दी गई कानूनी जानकारी

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर विधिक जागरूक्ता शिविर का आयोजन कर नागरिकों को दी गई कानूनी जानकारी

 

 

 

*द राम भक्त हनुमान( बिनोद नवरंगे) बेमेतरा:-* राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा संचालित “स्टेट प्लान ऑफ एक्शन कैलेंडर 2025” के अनुसार माह जून 2025 विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन मे व श्रीमती निधि शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा, पुलिस अधीक्षक विभाग, जिला बाल संरक्षण विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम पदाधिकारी विभाग, आदिवासी विकास विभाग, पुलिस इकाई विभाग, चाईल्ड हेल्प लाईन विभाग, लीगल एड डिफेंस कौंसिल विभाग की उपस्थिति में बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण में सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर बाल श्रम रोकने के संबंध में शपथ लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किये जिससे बाल श्रम के कारण कोई भी बच्चा विकलांग व शिक्षा से वंचित ना हो, यदि कोई बालश्रम कराता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किया जावेगा। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के अधिकार मित्रों के द्वारा ग्राम-कोबिया (नट बस्ती), मैदा मिल मटका, सुखवानी गुड़ फैक्ट्री चोरभट्टी, बायपास रोड चोरभट्ठी मार्ग व राइस मिल गुनरबोड बेमेतरा में विधिक जागरूक्ता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में अधिकार मित्रों ने उपस्थित लोगों को बताया की 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना कानूनी अपराध है, इस उम्र में बच्चे को पढ़ाई हेतु स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए. बाल श्रम का मुख्य कारण है गरीबी, जिसके कारण बच्चों से बाल मजदूरी करायी जाती है, इसी बाल श्रम को रोकने और खत्म करने के लिए 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का प्रारंभ सन् 2002 में 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को बाल मजदूरी से निकाल कर शिक्षा दिलाने का उद्देश्य है। बाल श्रम से बच्चों का शोषण न हो बाल श्रम का एक रूप भिक्षावृत्ति जैसी समस्या को रोकने हेतु प्रोत्साहित किया गया। बच्चे ही देश का भविष्य है अतः हमें बाल श्रम को रोकने के प्रति लोगो को जागरूक कराने की आवश्यकता है। साथ ही नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित नियमों की जानकारी एवं कानूनी संदेश दिया गया है। इसके अलावा तालुका विधिक सेवा समिति साजा के ग्राम परपोडी में बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, साथ ही लीगल एड क्लीनिक कुसमी एवं प्रतापपुर के अधिकार मित्र द्वारा ग्राम कुसमी एवं छिरहा व प्रतापपुर मे विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया |

Binod Kumar
Author: Binod Kumar

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