RTI की जानकारी देने के बजाय BPL प्रमाण-पत्र पर अटका दाढ़ी विद्युत विभाग? सहायक अभियंता के जवाब पर उठे सवाल

दाढ़ी/बेमेतरा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी देने के मामले में CSPDCL दाढ़ी उपसंभाग के सहायक अभियंता के पत्र को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राम तारेगांव निवासी बिनोद कुमार ने 05 अगस्त 2026 को RTI के तहत जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में सहायक अभियंता, उपसंभाग दाढ़ी ने पत्र क्रमांक 566, दिनांक 01 सितंबर 2026 जारी कर आवेदन के साथ लगाए गए गरीबी रेखा प्रमाण-पत्र को प्रमाणित नहीं होने का हवाला देते हुए प्रमाणित प्रति लगाकर आवेदन पुनः प्रस्तुत करने को कहा।
आखिर RTI की जानकारी से BPL प्रमाण-पत्र का क्या संबंध?
सहायक अभियंता द्वारा प्रमाणित BPL प्रमाण-पत्र की मांग किए जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या BPL प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति अनिवार्य करने का कोई स्पष्ट नियम है? अगर नियम है तो उस नियम की प्रति आवेदक को क्यों नहीं दी गई?
क्या लोक सूचना अधिकारी को आवेदन की कमियों को दूर कराने के साथ-साथ RTI आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी?
क्या आवेदन को दोबारा बुलाना सही प्रक्रिया है?
RTI आवेदक का कहना है कि उसके आवेदन के साथ BPL प्रमाण-पत्र की प्रति पहले ही लगाई गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि सिर्फ प्रमाण-पत्र प्रमाणित नहीं होने के आधार पर RTI आवेदन को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहना कितना उचित है?
क्या सहायक अभियंता/लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र में RTI अधिनियम की किसी विशेष धारा या लागू नियम का उल्लेख किया है? अगर नहीं, तो फिर प्रमाणित प्रति की अनिवार्यता का आधार क्या है?
प्रथम अपील की तैयारी
मामले को लेकर आवेदक अब RTI अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील करने की तैयारी में है। अपील में विभाग से पूछा जाएगा कि प्रमाणित BPL प्रमाण-पत्र की मांग किस नियम के तहत की गई और मूल RTI आवेदन पर मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
अब जिम्मेदार अधिकारी से ये सवाल जरूरी
क्या BPL प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति अनिवार्य है?
यदि अनिवार्य है तो इसका नियम/शासन आदेश क्या है?
क्या इस नियम की जानकारी आवेदक को दी गई?
RTI आवेदन पर मांगी गई सूचना का बिंदुवार जवाब क्यों नहीं दिया गया?
क्या आवेदन को दोबारा प्रस्तुत करने को कहना RTI प्रक्रिया के अनुरूप है?
क्या आवेदक के मूल आवेदन की तारीख 05 अगस्त 2026 से RTI की समय-सीमा मानी जाएगी या नए आवेदन की तारीख से?
अब देखना होगा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी इस मामले में सहायक अभियंता दाढ़ी के जवाब को सही ठहराते हैं या मूल RTI आवेदन पर कार्रवाई कर आवेदक को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश देते हैं?


