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November 8, 2026 2:12 am

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द राम भक्त

सनातन मर्यादा का प्रतीक

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खतरनाक तरीके से कार चलाकर छत पर सवार हुए युवक, बेमेतरा पुलिस ने 4 आरोपियों पर की वैधानिक कार्रवाई।

 खतरनाक तरीके से कार चलाकर छत पर सवार हुए युवक, बेमेतरा पुलिस ने 4 आरोपियों पर की वैधानिक कार्रवाई।

*• कार चालक सहित चार आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई।*

 

*• बेमेतरा पुलिस की अपील—सड़क पर स्टंट नहीं, सुरक्षा है जरूरी ।*

 

*• वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा खतरनाक ड्राइविंग से बचें।*

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*बेमेतरा, 10 सितम्बर 2026 :-* पुलिस अधीक्षक (SP) श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव, श्रीमती कौशिल्या साहू, एसडीओपी बेमेतरा श्री भुषण एक्का, एसडीओपी बेरला श्रीमती रूचि वर्मा के मार्गदर्शन में समस्त थाना/चौकी व यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध बेमेतरा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 08.09.2026 की रात्रि करीब 10 बजे मेन रोड पर खतरनाक एवं लापरवाहीपूर्वक कार चलाने तथा कार के बाहर निकलकर छत पर सवार होने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है।

 

*प्रार्थी द्वारा थाना बेमेतरा में रिपोर्ट* दर्ज कराई गई कि वह अपने गांव में मेन रोड किनारे स्थित होटल में बैठा था। इसी दौरान बेमेतरा की ओर से सिमगा की ओर जा रही एक कार क्रमांक CG 04 RA 4915 का चालक वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं खतरनाक ढंग से चला रहा था। कार में सवार दो व्यक्ति वाहन के दोनों दरवाजों से बाहर निकलकर कार की छत पर चढ़ गए थे। चालक को यह भली-भांति ज्ञात था कि इस प्रकार वाहन चलाने से सड़क पर आवागमन करने वाले अन्य वाहन चालकों एवं राहगीरों के जीवन को गंभीर खतरा हो सकता है, इसके बावजूद उसने कार को लगातार खतरनाक तरीके से चलाया। इस दौरान राहगीर एवं अन्य वाहन चालक बाल-बाल बचे। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना बेमेतरा में धारा 281, 125 बीएनएस तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 123(1), 123(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

*प्रकरण में विवेचना के दौरान* पुलिस ने वाहन चालक कामेन्द्र घृतलहरे को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई तथा कार में उसके साथ तीन अन्य साथी सवार होने की जानकारी सामने आई।

प्रकरण में घटना में प्रयुक्त कार क्रमांक CG 04 RA 4915 जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये को जप्त किया गया।

 

*प्रकरण में आरोपी* 01.कामेन्द्र घृतलहरे पिता दुखित राम उम्र 26 वर्ष, निवासी मांढर (बी), पोस्ट बनरांका, थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार, 02. अमन बंजारे पिता संतलाल बंजारे उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10 नयापारा सिमगा, 03. मोहित कुमार घृतलहरे पिता भारत घृतलहरे उम्र 22 वर्ष, निवासी मांढर (बी), पोस्ट बनरांका, थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार, 04. तरूण कुमार घृतलहरे पिता नंदकुमार घृतलहरे उम्र 19 वर्ष, निवासी मांढर (बी), पोस्ट बनरांका, थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार के विरुद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराओं एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई है।

 

*बेमेतरा पुलिस की अपील—सड़क पर स्टंट नहीं, सुरक्षा है जरूरी*

 

*बेमेतरा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि* चलती कार की छत, दरवाजे या वाहन के अन्य बाहरी हिस्से पर बैठना अथवा सवार होना जानलेवा हो सकता है। सड़क पर इस प्रकार का स्टंट स्वयं के साथ-साथ अन्य वाहन चालकों एवं राहगीरों के जीवन को भी खतरे में डालता है। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा खतरनाक ड्राइविंग से बचें।

 

*“सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही, जिंदगी भर का नुकसान कर सकती है—सुरक्षित चलें, सुरक्षित पहुंचें।”*

 

*इस संपूर्ण कार्रवाई में* थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला, प्रशिक्षु उप निरीक्षक वियजेन्द्र कश्यप, प्रधान आरक्षक रघुराज यदु, आरक्षक इंद्रजीत पांडेय, सौरभ सिंह, शिव कुमार सेन, महेश जांगडे सहित अन्य थाना स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Binod Kumar
Author: Binod Kumar

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